March 03, 2024

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बिना लाइसेंस के संचालित था निजी अस्पताल : स्वास्थ्य विभाग ने लगाया ताला

नर्सिंग होम एक्ट संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश




दुर्ग । सोनम कौर । जिले में संचालित निजी अस्पतालों द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, स्वास्थ्य विभाग इसकी निरंतर मानिटरिंग कर रहा है। इस कडी में शनिवार को भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच अभियान चलाया गया ।


जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डा. अनिल कुमार शुक्ला व टीम ने शनिवार को अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कालेज जुनवानी भिलाई का नर्सिंग होम एक्ट व आयुष्मान भारत के नियमों के तहत संचालन का अवलोकन व निरीक्षण किया। इसके पश्चात वयम हास्पिटल सुपेला भिलाई का बेड संख्या वृद्धि के लिए नर्सिंग होम एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया। साईं मुस्कान मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हास्पिटल उत्तर गंगोत्री सुपेला का नर्सिंग होम एक्ट के नियमों व शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया। जिसमें यह चिकित्सकीय संस्थान बिना लाइसेंस के संचालित पाया गया, जिसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया।


सीपीएल पैथोलाजी लैब बोरसी कालोनी प्रगति मैदान दुर्ग का प्राप्त शिकायत के आधार पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत निरीक्षण किया गया। जिसमें यह संस्थान बगैर नर्सिंग होम एक्ट द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के संचालित पाया गया व यहां पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन के पास लैब संबंधी किसी भी प्रकार की निर्धारित योग्यता नहीं पाई गई, जिसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बंछोर डेंटल क्लिनिक बीएसपी मार्केट रिसाली भिलाई व सेवा नर्सिंग सर्विस का निरीक्षण करते हुए नर्सिंग होम एक्ट संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया l




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