दुर्ग | सोनम कौर | थाना भिलाई नगर में प्रार्थी की शिकायत पर उसके आधार कार्ड, लाइव फोटो एवं बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर उसकी जानकारी एवं सहमति के बिना उसके नाम से एयरटेल सिम जारी कर अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में अपराध क्रमांक 148/2025 धारा 419, 420 भारतीय दंड संहिता (IPC) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
शिकायत के अनुसार प्रार्थी द्वारा नया सिम प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं बायोमेट्रिक उपलब्ध कराया गया था। सिम विक्रेता द्वारा तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए सिम जारी नहीं किए जाने की बात कही गई। बाद में साइबर जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि प्रार्थी के नाम से एयरटेल सिम क्रमांक 6232****38 जारी कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर फर्जी तरीके से सिम जारी कर धोखाधड़ी करने में संलिप्त आरोपी महिला को चिन्हित कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अन्य पहलुओं की विवेचना जारी है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :
आरोपी द्वारा सिम जारी करने के नाम पर आवेदक के पहचान दस्तावेज, लाइव फोटो एवं बायोमेट्रिक प्राप्त किए गए। बाद में तकनीकी समस्या बताकर सिम नहीं दिया गया, जबकि उन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर प्रार्थी के नाम से सिम सक्रिय कर अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया।