बालाघाट | न्यूज़ डेस्क | म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं नालसा योजना (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा विनियमन 2010) के अंतर्गत ऐसे विचाराधीन बंदी जो जिला जेल बालाघाट में निरूद्ध है और उन्हें उक्त योजना के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट के माध्यम से शासकीय व्यय पर अधिवक्ता की सहायता प्रदाय की गई है। पैनल लायर अधिवक्ता को जेल में निरूद्ध बंदियों से मिलवाने उन्हें कानूनी जानकारी देने तथा पेशी की जानकारी देने के संबंध में अपर जिला न्यायाधीश/सचिव रामजीलाल ताम्रकार द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के साथ जिला जेल बालाघाट में आज दिनांक 26 दिसंबर 2020 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।
शिविर के दौरान बंदियों को आवश्यक कानूनों की जानकारी दी गई साथ ही उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उनका निराकरण किया गया। जेल में निरूद्ध बंदी शैलेष पिता शंकर को बताया गया कि उस पर अधिरोपित एक हजार रूपये अर्थदण्ड की राशि समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा न्यायालय में अदा करा दी गई है । यह जानकारी पाकर बंदी शैलेष प्रसन्न हुआ और अब वह वास्तविक सजा की अवधि पश्चात स्वतंत्र होकर अपना भावी जीवन व्यतीत कर सकेगा। बंदी शैलेष द्वारा स्वतंत्र होने के पश्चात जीवन में शराब न पीने एवं अपराधिक गतिविधियों में लिप्त न होने की शपथ ली है। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यालय सहायक श्री उमेश सिंगनदुपे एवं सुकरत सिंह उपस्थित रहे।