April 14, 2026

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नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रक चलाना पड़ेगा महंगा : पढ़े पुरी रिपोर्ट




नई दिल्ली | न्यूज़ डेस्क | नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड ट्रक चलाने वालों की खैर नहीं है। नितिन गडकरी के मंत्रालय ने एनएच पर ओवरलोडिंग के नियम बदल दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तय किया है कि जिस ट्रक की जितनी क्षमता है, उससे ज्यादा माल लदा है तो उससे दो गुना से लेकर चार गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। नया नियम कल से लागू हो रहा है।

नोटिफिकेशन जारी हो गया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) की तरफ से जारी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम की अधिसूचना के मुताबिक नया नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब एनएच पर जो भी ट्रक आएंगे उसका सकल वाहन वजन (GVW) से परमिसेबल लोड तक को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उससे अधिक लोड वाले वाहनों से शुल्क वसूला जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य निर्धारित लोड सीमा का पालन सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। इसके साथ ही हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना है।

क्या हुआ है बदलाव

मंत्रालय से जारी संशोधित नियमों के अनुसार अब परमिसबल लिमिट से अतिरिक्त लोड वाले वाहनों से अधिक लोड के प्रतिशत के आधार पर शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि क्षमता से 10% तक के अतिरिक्त लोड पर कोई ओवरलोड शुल्क नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 10% से अधिक और 40% तक के ओवरलोडेड ट्रक के लिए बेस रेट का दो गुना शुल्क वसूला जाएगा। निर्धारित वजन से 40% से अधिक ले जाने वाले वाहनों से बेस रेट का चार गुना शुल्क वसूला जाएगा।




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सोनम कौर भाटिया

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