शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा ले गया था आरोपी
पोलिस ने अपहृत बालिका को ढूंढ निकाला, परिजनों को सौंपा
अं चौकी । केजन साहू। पुलिस अधीक्षक महोदय मोहला मानपुर चौकी अक्षय कुमार (भा0पु0से0) अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी अर्जून कुर्रे के दिशा निर्देशन में जिले के थानों में दर्ज महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराधों की शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त हुआ।
प्राप्त निर्देशों को अमल में लेते हुए थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते अपहृत बालिका और आरोपी को विशेष अभियान चलाकर खोज निकाला, बालिका को परिजन को सौंपा और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा ।
थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 10.03.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग भांजी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है । प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान क्रमांक 16/2022 एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 52/2022 धारा 363 भारतीय दंड संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया| मामले की कायमी दिनांक से ही मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा गुम बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु मुखबीर लगाया गया था।
विवेचना के दोरान दिनांक 11.11.2022 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि योगेश कुमार साहू पिता गिरधर साहू उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनहोरा थाना गुण्डरदेही जिला बालोद का एक लड़की को काफी दिनों से अपहरण कर अपने घर में रखा है।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा मुखबीर से मिली जानकारी की तस्दीक हेतु सहायक उपनिरीक्षक बिसेलाल कंवर के नेतृत्व में आरक्षक क्रमांक 454 सुशील राऊत और महिला आरक्षक 621 को रवाना किया, उक्त बालिका का पहचान थाना अम्बागढ़ चौकी के गुम इंसान क्रमांक 16/2022 के गुमशुदा के रूप में हुई, अपहृत बालिका की महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया|
जिसके आधार पर आरोपी योगेश कुमार साहू पिता गिरधर साहू उम्र लगभग 20 साल निवासी ग्राम मनहोरा थाना गुण्डरदेही जिला बालोद के कब्जे से अपहृता को बरामद कर दस्तयाब शुमार कर परिजनों को सुपुर्द किया गया ।
आरोपी के विरुद्ध प्रकरण धारा 366, 376(2)(ढ) भा0द0वि0, 4, 5(ड), 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई, आरोपी को दिनांक 12.11.2022 के 16:10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया|
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक बिसेलाल कंवर, होम प्रकाश सलामें , आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे एवं महिला आरक्षक 621 की सराहनीय योगदान रहा|