इलाहाबाद | न्यूज़ डेस्क | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशस्त्रत्त् बलों में हेड कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने पर जवाब मांगा है, जिन्होंने अपने हाथ में बने टैटू हटवा लिए हैं। एसएसबी ने इन अभ्यर्थियों को टैटू बनवाने के कारण मेडिकल जांच में अयोग्य करार दे दिया था।
यह आदेश कोर्ट ने अवनीश कुमार व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र व अजय कुमार राय को सुनकर दिया है। याचियों ने हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल के लिए आवेदन किया था। मेडिकल जांच में उनके हाथ पर टैटू होने के कारण उन्हें अनफिट करार दे दिया गया।
भर्ती के विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। जानकारी होने के बाद याचियों ने अपने टैटू हटवा लिए और एसएसबी को प्रत्यावेदन दिया कि टैटू हटवाने के बाद उनका दोबारा मेडिकल कराया जाए।