सिमगा | बलबीर सिंह फुल | थाना निरीक्षक नरेश चौहान ने V - CAN न्यूज़ को बताया कि थाना सिमगा में दर्ज अपराध क्रमांक 233 / 17 धारा 377 498 A 109 34 के आरोपी परविंदर सिंह पिता सतनाम सिंह उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड न. 23 राजनांदगांव एवं आरोपी मनिंदर सिंह कौर पति परविंदर कौर उम्र 40 वर्ष जो अमेरिका में थे जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए लूक आउट रेड कार्यवाही का नोटिस जारी किया गया था ।
धारा 498-A, को IPC में वर्ष 1983, में विवाहित स्त्रियों पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने तथा डराने या धमकाने से राहत प्रदान करने लिए लाया गया था। दहेज के लिए किसी महिला का बार बार उत्पीड़न करना भी इसी क्रूरता के ही अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अनुसार, जो भी कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।
आरोपी जब अमेरिका से मुबंई आये तब उनके पासपोर्ट में एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा मार्किंग किया तब इसकी जानकारी सिमगा पुलिस को मिलते ही एक पुलिस टीम गठित कर मुबंई के लिए रवाना किया गया जंहा से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ।
इस प्रकरण में पहले भी पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । वर्तमान में अभी उक्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है । इस कार्यवाही में उप निरीक्षक ओमप्रकाश त्रिपाठी महिला आरक्षक अहिल्या वर्मा शामिल थे ।