भिलाईनगर । नईमुद्दीन खान । 9 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे दुर्गेश यादव निवासी रूआबांधा थाना भिलाई नगर का थाना में सूचना दी कि उसकी पालतू गाय को रामशंकर पिता रामसिंगारे ने रात्रि लगभग 1:00 बजे धारदार चाकू से पेट मे मार दिया है, जो चाकू पेट मे फसा हुआ है कि सूचना मिलने पर भिलाई नगर पुलिस सर्वप्रथम अवसर पर पशु चिकित्सक बुलाकर घायल गाय के पेट मे लगे चाकू को निकलवाकर इलाज कराया गया।
तत्पश्चात प्रार्थी दुर्गेश यादव की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 301/2024 धारा 325 बीएनएस एवं छ ग पशु कृषक परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा टीम रवाना की गई, अपराध कायमी के कुछ घंटे के अंदर ही दुर्ग से हिरासत में लिया गया, आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।