रीवा | न्यूज डेस्क | लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में आवेदकों को वांछित सेवाएं उपलब्ध न कराने पर तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। तत्कालीन नायब तहसीलदार अतरैला लालाराम सूर्यवंशी पर एक हजार रुपए, प्रभारी तहसीलदार त्योंथर राजेश तिवारी पर चार हजार रुपए तथा नायब तहसीलदार गढ़ी द्वारिका दहायत पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी अधिकारियों को जुर्माने की राशि तीन दिवस में अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।