आरोपी शांतिलाल वाल्दे पिता रामलाल वाल्दे उम्र 55 वर्ष साकिन हालमकोडो थाना चल्हाटी जिला मोहला मानपुर अं0चौकी के खिलाफ अप0 क्रं. 80/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कार्यवाही कर विवेचना में लिया गया
मोहला, मानपुर, अ चौकी । केजन साहू । पुलिस अधीक्षक महोदया, जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी श्रीमती रत्ना सिंह (भापुसे0) के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला मोहला मानपुर अं0चौकी विवेक शुक्ला , पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय अं0चौकी अर्जुन कुमार कुर्रे़ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुशील कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आज दिनांक 10.10.2023 को जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि आरोपी शांतिलाल वाल्दे पिता रामलाल वाल्दे उम्र 55 वर्ष साकिन हालमकोडो थाना चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर अं0 चौकी अपने घर बरामदा में अवैध रूप से देशी हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब रखा है कि सूचना पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया।
आरोपी के कब्जे से एक 10 लीटर वाला सफेद जेरीकेन में करीब 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं एक 05 लीटर सफेद जेरीकेन में करीब 02 लीटर कुल 12 लीटर देशी हाथ कच्ची महुआ शराब कीमती 2400/रूपये एवं बिक्री रकम 130/रूपये कुल जुमला कीमती 2530/रूपये को समक्ष गवाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 80/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि रत्थूलाल नेताम , आर0 1685 जितेन्द्र वर्मा, 1809 लोमेश जागड़े, म0 आर0 733 रीना निषाद का सराहनीय योगदान रहा। थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री एवं जुआ सट्टा पर पूर्व लगातार कार्यवाही किया हुआ है, आगे भी अभियान जारी रहेगा