December 24, 2021

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शराबबंदी कानून सख्‍ती के साथ लागू , 688 लीटर विदेशी शराब बरामद : सुनाई उम्रकैद की सजा




पटना | न्यूज़ डेस्क | मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश में शराबबंदी कानून को पूरी सख्‍ती के साथ लागू करवाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं | उनका लक्ष्‍य बिहार को नशामुक्‍त बनाना है | उनका यह प्रयास रंग लाने लगा है | गोपालगंज की एक विशेष अदालत ने दिल्‍ली और उत्‍तर प्रदेश के शराब तस्‍करों के खिलाफ बेहद सख्‍त सुनाई है | विशेष उत्‍पाद एवं सत्र न्‍यायाधीश लवकुश कुमार ने दोनों शराब तस्‍करों को उम्रकैद की सजा सुनाई है | कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है | कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है |

जानकारी के अनुसार, यह मामला 21 अगस्‍त 2020 का है | पुलिस ने गोपालगंज के बंजारी चौक के पास शराब से लदी एक कार को पकड़ा था | इससे 688 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी | शराब की इतनी बड़ी खेप देखकर पुलिस भी भौंचक्‍की रह गई थी | पुलिस ने दिल्‍ली निवासी शराब तस्‍कर राजेश कुमार और उत्‍तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पाली प्रतापपुर गांव निवासी मोहित राजपूत को गिरफ्तार किया था | शराब तस्‍करी के मामले में दोनों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया था | पुलिस की ठोस जांच और पुख्‍ता सबूत पेश करने की वजह से तकरीबन 16 महीने बाद दोषियों को सजा सुना दी गई |

पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किए जने के बाद जज लवकुश कुमार की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी | अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्‍यायाधीश ने दोनों शराब तस्‍करों को उम्रकैद की सजा सुनाई | बता दें कि बिहार में शराबबंदी को काफी सख्‍ती से लागू किया गया है | मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमर खुद इस पर विशेष निगाह रखते हैं | वरिष्‍ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शराबबंदी कानून को पूरी कड़ाई के साथ लागू करने को लेकर समीक्षा भी की जाती है |





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