राजनांदगांव | मनविंदर सिंह भाटिया | ममता नगर गली नं 5 में आवागमन बाधित कर अवैध रूप से दिवाल बना बंद करने पर आज नगर निगम का अमला आयुक्त जी.आर. मरकाम की उपस्थिति में जे.सी.बी. से बाधा हटाया गया। उस दौरान अतिक्रमणकारी नूतन साहू एवं उसके परिवार ने विरोध कर विवाद करने लगा। विवाद करने की स्थिति में आयुक्त ने निर्देश पर उक्त अतिक्रमणकारी के विरूद्ध सिटी कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी।
उल्लेखनीय है कि ममता नगर गली नं. 5 में आवागमन हेतु प्रचलित मार्ग को नूतन साहू के द्वारा बंद कर दिया गया था। जबकि साहू द्वारा ही पूर्व में उक्त क्षेत्र के प्लाट के इसी रास्ता को आवागमन का रास्ता बताकर बेचा गया था, जहाॅ निगम द्वारा रोड नाली का निर्माण किया गया था। किन्तु मकान बनने के पश्चात निवासरत लोगो का उक्त मार्ग से आना जाना बंद करने दिवाल उठा कर दरवाजा लगा दिया गया था। 
रहवासियो द्वारा की गयी शिकायत पर नगर निगम द्वारा संबंधित को नोटिस जारी किया गया, नोटिस उपरांत नूतन साहू ने पूर्व मेें दी गयी सहमति के बावजूद निजी भूमि बता अवरोध नही हटाया। अवरोध नही हटाने पर आज निगम का अमला एवं पुलिस बल द्वारा जे सी.बी. के माध्यम से उक्त दिवाल व दरवाजा का बाधा हटाकर आवागमन बहाल किया गया। उल्लेखनीय है कि नूतन साहू द्वारा रास्ता बाधित करने के कारण स्कूली बस, कालोनी के रहवासियो का आवागमन बाधित था एवं कालोनी के वरिष्ठ नागरिकगण भी प्रातःकालीन एव संध्याकालीन सैर के समय एक दूसरे से मिल नही पा रहे थे।
अवरूद्ध मार्ग का बाधा हटाने के दौरान अतिक्रमणकारी नूतन साहू एवं उसके परिवार द्वारा कार्यवाही के दौरान उपस्थित आयुक्त सहित नेताप्रतिपक्ष संतोष पिल्ले, जन प्रतिनिधि एंव अधिकारियो के समक्ष अभ्रद व्यवहार एवं विवाद कर पथराव किया गया। पथराव से जे.सी.बी. का काच टूटने के साथ चालक को चोट पहुची। इस प्रकार शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं विवाद करने पर आयुक्त श्री मरकाम के निर्देश पर नूतन साहू के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी। आयुक्त ने कहा कि आम रास्ता बंद करना और इस प्रकार का कृत्य कर शासकीय कार्य में बाधा डालना कानूनी अपराध है। कार्यवाही के दौरान निगम के तकनीकि अधिकारी, अतिक्रमण दस्ता व पुलिस बल उपस्थित थे।