June 13, 2024

Join With Us


गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक : जिला स्तरीय सलाहकारी समिति की बैठक सम्पन्न

लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत पीसीपीएनडीटी




दुर्ग । सोनम कौर। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत पीसीपीएनडीटी जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग चयन गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।

कलेक्टर चौधरी ने जिले के सभी सोनोग्राफी सेंटरों में पीसीपीएनडीटी एक्ट का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही सोनोग्राफी सेंटरों में डॉक्टरों की ड्यूटी लगी होनी चाहिए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ.आर.के. खण्डेलवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उज्जवला देवांगन, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, प्रसूति विशेषज्ञ डॉ. संध्या नगरिया, समाज सेवी डॉ. वैशाली भगत एवं रश्मि लखोटिया उपस्थित थीं।




+36
°
C
+39°
+29°
New Delhi
Wednesday, 10
See 7-Day Forecast

Advertisement









Tranding News

Get In Touch
Avatar

सोनम कौर भाटिया

प्रधान संपादक

+91 73540 77535

contact@vcannews.com

© Vcannews. All Rights Reserved. Developed by NEETWEE