रीवा। समशेर सिंह गहरवार। अब तक मरीजों एवं उनके परिजनों से मनमानी वसूली करते आ रहे प्राइवेट अस्पताल संचालकों को अस्पताल में दी जा रही सेवाओं की अब रेट सूची प्रदर्शित करनी होगी। अब तक रीवा नगर के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का जमकर शोषण किया जा रहा था। जिसे लेकर मरीज के परिजनों सहित संचार को के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती थी। जिसे मत दे नजर रखते हुए चिकित्सा एवं शिक्षा आयुक्त ने प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने के उद्देश्य से अनिवार्य कर दिया गया है कि सेवाओं की सूची दर हर हाल में प्रदर्शित करें।जी
इस तरह का आदेश आने के बाद प्राइवेट अस्पताल संचालकों के बीच हड़कंप की स्थिति जरूर निर्मित हो गई है लेकिन मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। नये आदेश के तहत अब मध्यप्रदेश के हर प्राइवेट अस्पतालों को अब ट्रीटमेंट और जांच के रेट बताना होगा । जिसके लिए सूची लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रोगी या उनके परिवारजन द्वारा मांग करने पर दर सूची दिखाना अस्पताल प्रबंधन का दायित्व भी होगा। इसके अलावा, यदि किसी अस्पताल को दर सूची में संशोधन करना हो, तो इसकी लिखित सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देना आवश्यक है। रोगियों को अधिकार, नियमों की जानकारी और हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिये आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने दिये निर्देश।