रीवा। समशेर सिंह गहरवार। भारतीय किसान यूनियन मध्यप्रदेश प्रदेश के अध्यक्ष एव राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत ने। भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड। पश्चिम मध्य रेलवे एव रीवा सीधी सिगरौली सतना पन्ना जिलो के माननीय ,सासद,प्रभारी मंत्री विधायक।सभी जन प्रतिनिधियो ,जिला प्रशासन से विनम्र आग्रह किया है कि ललितपुर सिगरौली रेल लाईन के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान परिवार के आश्रितो को तत्काल नौकरी की बन्द प्रकिया को शुरू कर, नौकरी दिलाई जाये। जिस भूमि अधिग्रहण के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसी के प्रावधानो के तहत किसान परिवार के साथ न्याय किया जाय। दुखद है कि लगातार विकास के नाम पर किसानों कि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। आज तक न्याय नही मिला ।
जिस भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानो की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया। उसके तहत किसानो के संवैधानिक एव मौलिक अधिकारो की रक्षा की जाए ।किसानो ने प्रधान मंत्री महोदय , रेल मंत्री महोदय, मुख्य मंत्री महोदय , प्रभारी मंत्री महोदय, सासद महोदय ,विधायक महोदय पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक महोदय। डी आर एम महोदय ,कलेक्टर महोदय कमिश्नर महोदय एस डी एम महोदय तहसीलदार महोदय समय समय पर निवेदन माग पत्र, अनशन,आमरण अनशन एक वर्ष से अधिक तक क्रमिक अनशन द्वारा किसानो के लिए न्याय की गोहार लगाते रहे। अब तक कोई सुनवाई नही हुई । माननीय सासद सदसयो ने लोक सभा एव राज्य सभा मे किसानो को न्याय दिलाने की मांग रखी। कुछ भी नही हुआ आखिर क्यो समझ से परे है ।
किसानो की उपेक्षा कर किसानो को उनके पूरे परिवार को मानसिक वेदना लगातार दी जा रही, युवा बेरोज़गार है। ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन रीवा सीधी सिगरौली ,सतना ,पन्ना, भूमि अधिग्रहण के प्रावधान के तहत कुछ को नौकरी देकर प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया ।आज भी पश्चिम मध्य रेलवे की बैबसाइड में रीवा सीधी सिंगरौली एवं सतना पन्ना रेल लाईन के लिए नौकरी देने की समय सीमा पूरा कार्यक्रम 2020 से अपलोड है ।
किसान सुब्रत ने भारत सरकार, मध्यप्रदेश सरकार, माननीय जनप्रतिनिधि ,पश्चिम मध्य रेलवे,रेलवे भर्ती बोर्ड, जिला प्रशासन से निवेदन किया है कि किसानों के हितों की रक्षा करने की कृपा करें । रीवा सीधी सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के एवज में पात्र आश्रितो को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने के सम्बन्ध में आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन एवं पेपर स्क्रीनिंग मेडिकल जांच तथा नियुक्ति की कार्यवाही की संभावित समय सारणी पश्चिम मध्य रेलवे की वेबसाइट https://wcr.indianrailways.gov.in/पर अपलोड कर दी गयी है ।इस पश्चिम मध्य रेलवे की बेबसाइट के मुख्य विंडो में News& Update sलिक पर विजिट कर News&Announcemant-2020 पर देखा जा सकता है ।अभी भी अपलोड है। देखा रीवा सीधी सिंगरौली क्रमांक 1072-1605 ! सतना -पन्ना 410 प्रकरण।रीवा सीधी सिंगरौली क्रमांक1606-1926सभी सूचियों को देखे कुछ को नौकरी देकर प्रक्रिया बन्द कर दी गयी। नौकरी देने की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाय । बेबसाईड मे सूची अपलोड कर कुछ को नौकरी दे प्रक्रिया को बन्द कर देना क्या न्याय संगत है ?
कृपया अबलोकन करें 11/11/2019के नियम के बाद पश्चिम मध्य रेलवे की बेबसाइट में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित रीवा सीधी सिंगरौली सतना पन्ना किसान किसान आश्रितो की नौकरी देने कि सूची 10.08 2020 में बेबसाइट में जानकारी अपलोड की गयी। इस जानकारी के तहत 2021 तक जिनके नाम अपलोड है जो पात्र हैं । उन सभी को नौकरी आज तक मिल जानी चाहिए थी मेडिकल कराने के बाद भी नौकरी नहीं दी ।
बाक्स : यहां की इतनी जमीनों का अधिग्रहण कलेक्टर कार्यालय रीवा राजस्व विभाग के प्रारूप -6भू अर्जन अधिनियम आवश्यक कंडिका क्रमांक 21/भू अर्जन/07-08 रीवा दिनांक 28.01.2008 भूमि अर्जन अधिनियम 1894 सन् 1984 की धारा -6के अन्तर्गत तहसील हुजुर जिला रीवा के। ग्राम -पडरा 335,पडरा 333,खैरा 139,ओढकी खुर्द, कुठुलिया,वैसा,रौरा,564,बासा,खैरा 139,टेकुआ,261,खैरा पडोखर ,वैसा ,दौरा 564 ,सिलपरा ,रौसर 565, कोल्हुआरू,नकटा , निपनिया,मड़वा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए धारा 6 का प्रकाशन हुआ । जमीनों का अधिग्रहण हुआ और निर्माण भी हो गया ।लेकिन किसानो को न्याय आज तक नही मिला पाया । इस अधिनियम का पालन के सभी गांवों के किसानों को धारा 6 के प्रकाशन के बाद से आज तक क्या हुआ जांच करायी जाय। अधिनियम के नियम हो पालन कराया जाय । किसानो ने आश्वासन पर विश्वास रखा निर्माण हो गया रेल चलाने की तैयारी कर ली लेकिन विस्थापित किसान परिवार के आश्रितों को नौकरी आज तक नहीं।
कुछ को नौकरी दे प्रक्रिया बन्द कर दी गयी । एक योजना में दोहरा मापदंड क्या न्याय संगत है? जांच कराए भूमि का अधिग्रहण कब हुआ? किसान कब तक इन्तजार करें ।वर्ष 2008 में धारा 6 का प्रकाशन हुआ। वर्ष 2024आ गया सोचे 16 वर्ष तक लगातार किसान इन्तजार में है । भूमि अधिग्रहण की शर्तों का पालन करा तत्काल नौकरी की बन्द प्रकिया को चालू करा नौकरी दी जाय। संवैधानिक एव मौलिक अधिकारो की रक्षा की जाय ।जिस भूमि अधिग्रहण के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन प्रावधानो के तहत विस्थापित किसान परिवार को न्याय दिलाया जाए।